घबराएं नहीं ऐसे बनवाएं दोबारा ज़रूरी कागज़ात

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गांव कनेक्शऩ के लोकप्रिय सेक्शन बात पते की में आज बात उन पेपर की जो आपके लिए बहुत जरुरी होंते हैं, ऐसे अगर वो खो जाएं जो चोरी हो जाएं तो उन्हें दोबारा कैसे बनवाया जा सकता है… पढ़िए हर पेपर को बनवाने का तरीका

बैंक पासबुक, इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड में निवेश से संबंधित दस्तावेज आदि गुम होने पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि दस्तावेज खो जाने पर उन्हें दोबारा कैसे बनवाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात और गाड़ी की आरसी और डीएल खो गए है तो उसे भी आप दोबारा बनवा सकते हैं।

इन सभी जरूरी कागजात को बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान है। आपको बस अपने खोए हुए कागजात की एफआईआर कराकर इसे दोबारा से बनवाने के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपके दस्तावेज खो जाते हैं तो आप इन्हें दोबारा कैसे बनवा सकते हैं।

कागजात खोने पर एफआईआर जरूर कराएं

पहले जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर संपत्ति के मालिक ही कराएं और कागजात खो जाने के कारण को स्पष्ट रूप से बताएं। फिर उस एफआईआर की कॉपी करा कर संभाल कर रख लें और संपत्ति बेचने या खरीदने के समय इसे अपने साथ रखें। कागजात खो जाने का अखबार में विज्ञापन जरूर दें, ताकि अगर वो किसी और व्यक्ति को मिले तो वो आपको वापस लौटा सके।

इसके बाद अगर आपके कागजात फ्लैट में गुम हुए हों तो एफआईआर के आधार पर सोसायटी से शेयर सर्टीफिकेट की मांग कर सकते है। एफआईआर को साक्ष्य मानते हुए सोसायटी शेयर सर्टीफिकेट जारी करती है। इसके साथ आप N.O.C की भी मांग करें क्योंकि प्रॉपर्टी के लेन देन में इसकी जरूरत पड़ती है।

रजिस्ट्रेशन कराएं

खोए हुए कागजात के एफिडेविट (हलफनामा) का रजिस्ट्रेशन करवाएं इसके लिए एफआईआर नंबर और विज्ञापन में दी गईं सूचना भी स्पष्ट करें। अब इन दस्तावेजों को नोटरी के पास ले जाकर रजिस्टर्ड कराएं ताकि एफिडेविट लीगल रूप से वैध हो जाएं। डुप्लीकेट सेल डीड हासिल करें- डुप्लीकेट सेल डीड हासिल करने के लिए एफआईआर, विज्ञापन, शेयर सर्टीफिकेट और नोटरी द्वारा एफिडेविट की कॉपियों को रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाएं। प्रॉपर्टी के वैध कागजातों के लिए काफी पैसे देने पड़ते है और अगर बैंक कागजात खो देता है तो आप हर्जाने की मांग भी कर सकते है।

ऐसे बनवाएं दोबारा बैंक पासबुक

बैंक की पासबुक गुम हो जाने पर बैंक को सूचित करें। इसके बाद डुप्लीकेट पासबुक के लिए बैंक में आवेदन करें। डुप्लीकेट पासबुक के लिए कई बैंक कुछ शुल्क वसूलते हैं और कुछ बगैर किसी शुल्क के इसे जारी करते हैं। अगर आप सरकारी बैंक में आवेदन कर रहे हैं तो बैंक आपसे एफआईआर की कॉपी की मांग करते हैं। इसके बाद आपको डुप्लीकेट पासबुक जारी कर दी जाती है।

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बैंक पासबुक

जानिए कैसे रखें अपने दस्तावेजों को सुरक्षित

अपने जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए आप इन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में रख सकते हैं। अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां निवेश के दस्तावेजों को इस फॉर्मेट में रखने की सुविधा भी देती हैं। ऐसा करने से एड्रेस बदलना, बैंक अकाउंट बदलना या नॉमिनी का नाम बदलने जैसे काम आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, तो उसे स्कैन कर के आप अपने ईमेल पर भी सुरक्षित रख सकते हैं।

गाड़ी के कागजात दोबारा बनवाने के लिए यह करें

अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन लिखें की आपकी गाड़ी की आरसी खो गई है। इस एप्लीकेशन में कार रजिस्ट्रेशन नंबर, कार मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और कार मालिक का नाम और पता। इसके बाद आप गुम हुई आरसी बुक के लिए चलान की रिक्वेस्ट कर सकते है। यह चलान एक गुम हुए आरसी की इंफॉर्मेशन कॉपी की तरह काम करेगा। इसमें यह स्पष्ट करें की कब से आरसी गुम है।

इस चालान के साथ अपना आई डी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इंश्योरेंस पॉलिसी और आरसी की अगर फोटो कॉपी उपलब्ध हो और ड्राइविंग लाइसेंस अटेच करें। इसके लिए कोई फीस अदा नहीं करनी होती है। गुम हुए आरसी चलान की कॉपी पुलिस जारी करती है। इसके बाद आरटीओ फॉर्म नंबर 26 भरें और उसमें अपनी गुम या चोरी हुई आरसी की पुलिस कम्प्लेंट अटेच करके आरटीओ (रीजनल ट्रांस्पोर्ट ऑफिसर) के सबमिट कर दें।

म्यूचुअल फंड

म्यूचुअल फंड में निवेश से संबंधित डुप्लीकेट दस्तावेजों के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आवेदन करें, जिसके बाद वह कंपनी आपसे बैंक डिटेल, निजी जानकारी और निवेश खाता नंबर की मांग करेगी। साथ ही इसके लिए पैन कार्ड की एक कॉपी भी जमा कराएं। फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी डुप्लीकेट दस्तावेज़ आपको उपलब्ध करवा देगी। कंपनी इन दस्तावेज की एक कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेजेगी।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के पेपर्स खो जाने पर सबसे पहले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। इसके बाद स्टैम्प पेपर पर एक बॉन्ड भरें और पेपर गुम होने की सारी जानकारी दें। साथ ही किसी एक हिन्दी और अंग्रेजी अखबार में एनएससी पेपर खोने का विज्ञापन दें। इसके बाद एक गारंटर को लाएं, जो आपको जानता हो। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको एनएससी के डुप्लीकेट पेपर्स मिल जाएंगे।

इंश्योरेंस पॉलिसी

इंश्योरेंस पॉलिसी के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए संबंधित कंपनी में आवेदन करें। कंपनी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स इश्यू करने से पहले गैर अदालती स्टैम्प पेपर पर आपसे आपकी जानकारी मांगती है। आवेदन पत्र भरते समय आपको अपनी पॉलिसी नंबर, पॉलिसी जारी करने का स्थान, दिनांक आदि जैसी जानकारियां भी देनी होती हैं। इसके बाद बीमा कंपनी इन दस्तावेजों के आधार पर डुप्लीकेट पेपर जारी कर देती है।

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