यूपी: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 60-65 प्रतिशत मेरिट पर ही होगी भर्ती

Daya Sagar | Nov 18, 2020, 08:58 IST
कोर्ट का आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा- फैसले की कॉपी मिलने के बाद जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
69000 Teacher vacancy
यूपी में सहायक शिक्षक 69000 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा कि सभी 69000 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया 60-65 प्रतिशत मेरिट (90-97 अंक) के आधार पर ही होगी। शिक्षामित्रों की सभी अपीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो योग्यता यूपी सरकार ने तय की थी, वह सही है और बाकी बची 37000 से अधिक सीटों पर भर्ती अब यूपी सरकार द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर ही होगी। हालांकि आगे आने वाले भर्ती में भी शिक्षामित्रों को मौका देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसे प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने स्वीकार किया है।

फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सतीश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें अभी फैसले की कॉपी नहीं मिल पाई है, लेकिन सरकारी वकील से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के पक्ष में ही निर्णय दिया है। यह स्वागत योग्य कदम है और फैसले की कॉपी मिलते ही जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने के कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया लेकिन कहा गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा।

गौरतलब है कि 1 दिसंबर, 2018 को उत्तर प्रदेश शासन ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी की थी। छह जनवरी, 2019 को इसकी परीक्षा हुई। परीक्षा के एक दिन बाद सात जनवरी को शासन ने उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया गया, जो कि 60-65 प्रतिशत था। यानी 150 अंकों की परीक्षा में से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 97 और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया।

शासन द्वारा घोषित इस कट ऑफ के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। ये अभ्यर्थी मुख्यतः शिक्षा मित्र थे। शिक्षा मित्रों ने उत्तीर्ण अंक कम करने की गुजारिश हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से की। 29 मार्च को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने उत्तीर्ण अंक को कम कर 40-45 प्रतिशत कर दिया। बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की।

डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के हक में निर्णय सुनाते हुए उत्तीर्ण अंक को 60-65 प्रतिशत पर कर दिया। इसके बाद शिक्षामित्र हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय इसी संबंध में आया है। फैसले की पूरी कॉपी आप यहां पढ़ सकते हैं-

सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को अपने एक आदेश में शिक्षामित्रों द्वारा जारी 37339 पदों पर नियुक्ति को होल्ड करते हुए बाकी बचे 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था लेकिन इससे 69000 शिक्षक भर्ती के अधिकतर अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन सब अभ्यर्थियों ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।

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