बस ये जानकारी रखेंगे तो न आपकी गाड़ी का चालान कटेगा न कोई पुलिस वाला चाबी लेगा

गाँव कनेक्शन | Aug 16, 2023, 12:16 IST
ट्रैफिक पुलिस का काम आसान नहीं है। हर मौसम में यातायात को संभालना किसी तपस्या से कम नहीं है। लेकिन अक्सर गलत चालान काटने या डर दिखाकर पैसे वसूलने जैसी शिकायतें भी आती रहती हैं। ऐसे में अगर आपको ट्रैफिक नियम और अपने अधिकार मालूम होंगे तो परेशान होने से बच सकते हैं।
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बिना आपकी गलती के ट्रैफिक पुलिस वाला अब कभी आपकी गाड़ी की चाबी ले या बिना वर्दी में वो है, पेपर दिखाने को कहे तो आप उनसे उनका पहचान पत्र दिखाने के लिए कह सकते हैं। यही नहीं गाड़ी की चाबी लेने का तो अधिकार ही नहीं है।

ऐसे कई केस सामने आए हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने बाइक या कार चला रहे व्यक्ति से गाड़ी की चाबी ले ली है। ये गलत है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक बिना आपकी इजाज़त पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी आपसे नहीं ले सकता है। चाहे वो किसी भी रैंक का हो।

एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपसे केवल आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखने के लिए मांग सकता है। इसके लिए आपको अपना लाइसेंस उन्हें दे देने की भी बिल्कुल जरुरत नहीं है।

लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आपको रोकता है तो उसके मांगे जाने पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। हालाँकि गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार सिर्फ आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) के पास ही है।

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ये ध्यान रखें कि अगर आपको रोका जा रहा है तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से बचने की कोशिश न करें। आपको दस्तावेजों के साथ हमेशा तैयार रहना चाहिए और जरूरी जाँच के लिए रुक कर ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना चाहिए।

अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। लेकिन उसके पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होना चाहिए। ये दोनों न होने पर पुलिस आपको सज़ा नहीं दे सकती है। खास बात ये है कि चालान हेड कॉन्स्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का पुलिस वाला ही काट सकता है।

पुलिस मौके पर चालान काटती है तो चालान की रसीद लेना न भूलें, अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी रसीद नहीं देता है तो आप चालान की रकम देने से मना कर सकते हैं। बिना रसीद के कोई भी लेन-देन कानूनी नहीं है।

अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और कार गलत जगह पर खड़ी है तो इस स्थिति में भी पुलिस आप की गाड़ी को उठा नहीं सकती है। यही नहीं, अगर गाड़ी में कोई और बैठा है और ड्राइवर सीट खाली है तो भी उसे पुलिस नहीं उठा सकती है।

ट्रैफिक पुलिस गिरफ्तार कर सकती है?

किसी बड़े मामले में ट्रैफिक पुलिस गिरफ्तार करती भी है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले करीब के पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। इसके बाद पुलिस को अगले 24 घंटे के भीतर आरोपी को कोर्ट में पेश करना होगा ।

आमतौर पर गिरफ़्तारी की नौबत तभी आती है जब कोई व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से मना करता है या पुलिस को लगता है कि वो गलत है तो उसे गिरफ़्तार किया जा सकता है।

ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब सरकार ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट विभाग यानी आरटीओ को एक ही प्लेटफार्म पर ला रही है। जिससे हर राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर एक ही नियम लागू हो सके। दूसरे राज्य में अगर अपनी गाड़ी चलाते हुए आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो वहाँ भी चालान कट जायेगा।

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गुजरात ने सबसे पहले इसे अपने यहाँ लागू किया था। इस नए नियम के बाद आप दूसरे राज्य से गाड़ी लेकर गुजरात में प्रवेश करते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करना होगा। अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो आपके मोबाइल पर तुरंत ऑनलाइन चालान भेज दिया जाएगा। गुजरात सरकार ने इसके लिए वर्चुअल कोर्ट बनाने की शुरुआत भी कर दी है। जल्द ही बाकी राज्यों में भी यही नियम सख्ती से लागू होने वाला है।

कानून में कहीं भी किसी व्यक्ति को विशेष रूप से किसी अपराध की छूट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी से हटकर कोई काम किया है, तब उसे दंडित किए जाने की व्यवस्था है।

पुलिस का काम अपराध रोकना है। समाज में शांति सुरक्षा को बनाये रखने के लिए पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसका बर्ताव निष्पक्ष होना चाहिए। फिर भी अगर अगर ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कभी- कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे फॉल्स (गलत) चालान भी भेज दिए जाते हैं, जिससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ऐसे में आप helpdesk - echallan@gov.in पर अपनी शिकायत की पूरी रिपोर्ट डाल सकते हैं।

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