पेंशन के लिए विधवाएं इस तरह कर सकती हैं ऑनलाइन आवेदन

Women Welfare Department

उत्तर प्रदेश सरकार पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलाओं को भरण-पोषण और जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार हर माह पेंशन देती है। विधवा पेंशन में शासन ने हाल ही में काफी बदलाव किया हैै। 16 जून 2017 को जारी नए शासनादेश में इसका जिक्र है। सरकार ने विधवा पेंशन की आय 46 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया है।

पात्र पेंशनार्थियों को फॉर्म भरने के बाद भी दस्तावेज की फोटो कॉपी लगानी पड़ती है, जिससे उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। योजना के तहत बीपीएल सूची की महिलाओं को 300 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जो साल में दो बार बैंक खाते में आता है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ज्यादा झंझट भी नहीं करने होते हैं। निराक्षित महिला पेंशन योजना के लिए ग्रामीण इलाके की लाभार्थी को ग्राम सभा में आवेदन करना होता है जबकि शहरी क्षेत्र के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय जाना होता है। इतना ही नहीं विभाग ने ये सारी सुविधाएं ऑन लाइन कर रखी हैं। विभाग की तरफ से विधवा पेंशन फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा इस सरकारी वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर शुरू की गई है।

लाभ के लिए पात्रता

  • महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी हो।
  • आवेदिका के पति की मौत हो चुकी हो।
  • आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 साल से अधिक हो।
  • समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • महिला को किसी अन्य योजना से पेंशन न मिल रही हो।

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कैसे करें आनलाइन आवेदन

  • आवेदनकर्ता स्वयं या कामन सर्विस सेंटर के जरिए आनलाइन आवेदन करेगा।
  • किसी अन्य इंटरनेट कैफे यानि कम्प्यूटर सेंटर से भी आवेदन कर सकता है।
  • आनलाइन आवेदन करते वक्त जरूरी दस्तावेज भी स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे।
  • महिला की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु संबंधी प्रमाण पत्र (अंकपत्र या चिकित्साधिकारी)
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (ग्राम या नगर निकाय)
  • आधार कार्ड जरूरी है। तो अलग से आयु का प्रमाण पत्र भी नहीं लगेगा।
  • बैंक खाते की छायाप्रति, आईएफएस कोड समेत
  • मोबाइन नंबर
  • केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन न पाने का शपथ पत्र
विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन करें आवेदन

निस्तारण की समय सीमा

  • आनलाइन आवेदन के सभी प्रिंट निकालकर जरूरी सभी दस्तावेज लगाकर बीडीओ, एसडीएम के यहां जमा करने होंगे। यहां से सभी प्रपत्र जांच के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को मुहैया कराए जाएंगे।
  • आवेदन का प्रिंट लगाकर आवेदिका अपने पास भी प्रपत्र सुरक्षित रखे। आगे जांच भी होगी।
  • आवेदन पत्रों का निस्तारण सबमिट करने की तारीख से चार महीने के अंदर कर दिया जाएगा।

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कन्नौज के जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार त्रिपाठी बताते हैं, “‘‘पहले अधिकतम 59 वर्ष की निराश्रित महिलाओं को ही आवेदन करने की छूट थी, लेकिन अब यह उम्र सीमा खत्म कर दी गई है। आय सीमा भी बढ़ाकर सालाना दो लाख रूपए कर दी गई है। 16 जून 2017 को जारी नए शासनादेश में इसका जिक्र है।’’

महिला कल्याण विभाग के राज्य परामर्शदाता पुनीत मिश्रा बाताते हैं, “विधवा महिलाओं पेंशन योजना के फार्म को ऑनलाइन कर दिया गया है। विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र महिलाओं के पास आधार कार्ड, बैंक एकाउंट नंबर, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी अनिवार्य कागज होने चाहिए।”

अब तक 17 लाख 20 हजार लाभार्थी

विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, पेंशनर्स लाभार्थी लगभग 17 लाख 20 हजार हैं। इनमें सामान्य महिलाएं 2.38 लाख, मुस्लिम भागादारी 2.03 लाख, ओबीसी 7.89 लाख, एएसी 4.64 लाख और एसटी 0.10 लाख है।

बुलंदशहर में विधवा पेंशन के लिए 4.49 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रही विधवा महिलाओं के लिए शासन ने चार करोड़ 49 लाख 74 हजार 500 रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। यह राशि जिले की 27,461 विधवा महिलाओं के खाते में जल्द ही पहुंच जाएगी।

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(नोट-ये खबर मूल रूप से गाँव कनेक्शन की वेबसाइट पर 8 फरवरी 2018 को प्रकाशित की हुई थी।)

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