शिक्षामित्रों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश

India

लखनऊ। यूपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द करते हुए शिक्षामित्रों की नियुक्तियां रोकने का आदेश दे दिया है

48 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया रद्द कर दी जायेगी. कुल 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक टीचर बनाना था

इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया है इसके साथ ही नियमों में भी संशोधन किया गया है अपने फैसले में कोर्ट ने नियम 16-क को निरस्त कर दिया है सरकार द्वारा समायोजन के लिए जारी दोनों शासनादेश निरस्त कर दिए गए हैं, यानी टीईटी पास शिक्षामित्रों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया शिक्षामित्रो को कोर्ट ने केवल संविदाकर्मी माना

Recent Posts



More Posts

popular Posts