गाँव कनेक्शन नेटवर्क
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अनारक्षित ट्रेन टिकटों के लिए नया नियम जारी किया है। 199 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए अनारक्षित ट्रेन टिकट खरीद के तीन घंटे तक ही वैध रहेगा। रेलवे का ये नया नियम आज से ही लागू हो जाएगा।
लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि 199 किलोमीटर तक अनारक्षित टिकट की यात्रा मूल स्टेशन से यात्रा शुरू होने के तीन घंटे के भीतर या गंतव्य के लिए रवाना होने वाली पहली ट्रेन, दोनों में से जो बाद में हो, उसके बाद वैध नहीं होगी।
रेल राज्य मंत्री ने कहा कि 199 किलोमीटर तक अनारक्षित टिकटों के संबंध में रिटर्न यात्रा की सुविधा वापस ली जा रही है।
अगर आप दिल्ली से मथुरा तक की 150 किलोमीटर के छोटे रूट पर यात्रा अनारक्षित टिकट लेकर करते हैं, तो जिस स्टेशन से टिकट कटाया है उसके 3 घंटे के भीतर आप को ट्रेन में सवार होना ही होगा।
रेल राज्य मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन के जरिये पेपरलेस प्लेटफार्म टिकट की सुविधा इस समय 29 स्टेशनों पर उपलब्ध है।