बैंक से लिंक करवाएं आधार, तभी कर्ज़ होगा माफ 

Gonda

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने फसल ऋण मोचन योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए आखिरी तारीख 10 मार्च तय की। क्योंकि बहुत सारे लघु और सीमांत किसानों ने बैंक में अपना आधार और जमीन के कागजात नहीं जमा कराए थे।

गोंडा। डीएम जेबी सिंह व सीडीओ दिव्या मित्तल ने ऐसे लघु व लघु सीमान्त किसान, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण लिया है, अपील की है कि वे शीघ्र ही बैंकों में अपना आधार कार्ड लिंक करवा दें। ताकि प्रदेश सरकार की कर्जमाफी योजना के तहत उन्हें लाभान्वित किया जा सके।

डीएम जेबी सिंह ने बताया, ”ऐसे किसान जिनका आधार कार्ड उनके ऋण वाले एकाउन्ट से लिंक करा दिया जाएगा, उन्हीं किसानों को ही प्रथम चरण में ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होने स्पष्ट किया कि ऐसे किसान जिन्होने एक से अधिक बैंकों से ऋण ले रखा है उन्हें सिर्फ एक ही जगह से ऋण माफी योजना का लाभ मिले सकेगा एवं आधार कार्ड को बैंक से लिंक न कराने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।”

पोर्टल से होगा समस्याओं का निवारण

उन्होंने फसली ऋणमोचन योजना के विषय में बताया कि 31 मार्च 2016 तक जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है, उनका एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा। उन्होने बताया कि इसके लिए अनिवार्य होगा कि ऋण लेने वाला किसान उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो। उसकी कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में हो और उसका खाता जिस बैंक में हो वह भी उत्तर प्रदेश में हो, उसे ही लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए वेबपोर्टल एनआईसी ने तैयार किया हैं।

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एनआईसी लखनऊ शिकायत निवारण प्रणाली का निर्माण भी कर रहा है। इसके माध्यम से इस योजना से सम्बन्धित शिकायतें व समस्याएं पोर्टल पर जाकर लोड की जा सकेंगी। यह पोर्टल स्टेट डाटा सेन्टर द्वारा संचालित होगा। बैंक डाटा को डिजिटल साइन के बाद ही अपलोड कराया जाएगा और डाटा की शुद्वता की जिम्मेदारी बैंक की होगी।

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किसानों की मदद के लिए डीएम के आदेश पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में हेल्प लाइन नम्बर 05262-233753 स्थापित कर दिया गया है जिस पर कोई भी किसानबन्धु कॉल करके अपनी समस्या का समाधान या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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