लखनऊ। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। उन्हें 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत मिली।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया था। इस पर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना के खिलाफ अदालत से कार्यवाही का अनुरोध किया था। अन्य आरोपियों को इससे पहले अदालत से जमानत मिल चुकी है।
मनीष सिसोदिया को भी जमानत
एक अन्य मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली है। उन्हें भी 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
सिसोदिया पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इससे पहले बीते सोमवार को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मानहानि मामले में समन जारी किया था।
विजेंद्र गुप्ता और कपिल मिश्रा को नोटिस
वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन की ओर से दायर मानहानि के मामले में शुक्रवार को विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को नोटिस भेजा गया। हुसैन के अनुसार, तीनों नेताओं की ओर से उन पर लगभग 16,000 पेड़ों को काटने से संबंधित झूठे आरोप लगाने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी।
(भाषा से इनपुट)