किसानों के लिए जरूरी खबर, सब्सिडी चाहिए तो इस तारीख से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन

Farmers

लखनऊ। प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की तरफ से किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र और कृषि रक्षा उपकरण पर सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी को पाने के लिए के लिए जिन किसानों ने अपनी अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह 15 जून तक कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।

कृषि विभाग की तरफ से चयनित किसानों को उनकी सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर यानि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधे भेजा जाएगा। ऐसे में जिन किसानों ने बैंक में अभी तक अपनी पहचान के रूप में बैंक में आधार कार्ड नहीं जमा कराया है वह जल्द से जल्द अपना आधार जमा करा दें नहीं तो वह सब्सिडी से वंचित रह जाएंगे।

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कृषि विभाग के निदेशक ज्ञान सिंह ने बताया ”कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों को किसान सेवा योजना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ” उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसानों की पहचान के लिए बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड पहले विकल्प थे लेकिन डीबीटी योजना लागू होने के बाद अब पहचान पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड ही मान्य है।

जिन लाभार्थियों ने अभी तक आधार कार्ड जमा नहीं कराएं वह आधार रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार कार्ड को भी अपडेट करा लें। एक बार जो किसान पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर पर पंजीकरण करवा लेगा उसको हर साल सब्सिडी लेने के लिए दोबारा पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से हर साल जायद, खरीफ और रबी सीजन में किसानों को कृषि विभाग की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं मे सब्सडी दी जाती है। इस सब्सिडी में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और लाभार्थियों के चयन से लेकर उनको सब्सिडी देने में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से पारदर्शी किसान सेवा योजना की शुरुआत कुछ साल पहले की गई थी। जिसमें कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होता है। इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग की तरफ से जारी किए गए टोल फ्री नंबर- 0522-3313 550 पर काल करके जानकारी ले सकते हैं।

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कृषि विभाग की तरफ से किसानों को संकर धान, दलहनी बीज, गेहूं, संकर बाजरा, सरसों, संकर मक्का, ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपसेट, जीरोटिल सीड ड्रिल, सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर, बाइंडर, पावर थ्रेशर, विनोइंग फैन, रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर, स्प्रिंकलर सेट और जैव उर्वकरों को भी सब्सिडी दी जा रही है। इसकी सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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