फार्म पॉन्ड योजना के लिए मिलेगा 63000 से 90000 हजार रुपए तक का अनुदान, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन

राजस्थान कृषि विभाग खेत तलाई (फार्म पॉन्ड) योजना के तहत 63 से 90 हजार रुपये तक का अनुदान दे रहा है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में तालाब खुदवाकर बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं।
farm pond

जिस तरह से भूमिगत जल का स्तर घट रहा है, जिसका खेती पर भी पड़ रहा है, ऐसे में बारिश के पानी को इकट्ठा करके फिर से सिंचाई के काम लेने के लिए फार्म पॉन्ड योजना की शुरूआत हुई है।

लगातार घटते हुए जल स्तर को देखकर सरकार ने बारिश के पानी को संग्रहित करके खेती में उपयोग करने के लिये इस योजना का संचालन किया है। इसमें कच्चे खेत तालाब पर लागत या 50% अधिकतम 63 हजार और प्लास्टिक लाइनिंग वाले पर अधिकतम 90 हजार रुपये तक की राशि मिलती है।

आप भी जानिए क्या है इसकी पात्रता, कैसे लें अनुदान का लाभ, कितना मिलेगा अनुदान, कहां करें संपर्क और कैसे करें आवेदन

फार्म पॉन्ड योजना की पात्रता

किसान के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि का होना अनिवार्य है, एक किसान एक से अधिक फार्म पॉन्ड भी बनवा सकता है इसके लिए खसरा, चक नम्बर अलग अलग होना जरूरी है।

किसान के खुद के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक किसान खुद के पक्ष में भू-स्वामित्व में शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे किसान को भी अनुदान के लिए पात्र माना जायेगा। अथवा इस आशय का सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि वे परिवार से अलग रहते हैं, और राशन कार्ड व नरेगा जोब कार्ड अलग बना हुआ है।

फार्म पॉन्ड के साथ किसान फव्वारा/ड्रिप सिंचाई संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा ये पुराना भी हो सकता है अनुदान लेने के लिए इसकी अलग से फाइल लगानी होगी

क्या हैं जरूरी दस्तावेज

खेत की नवीनतम जमा बंद , नक्शा ट्रेश, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज का रंगीन फ़ोटो, पटवारी द्वारा राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र आदि साथ ले जाए व ई मित्रा के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।

क्या हैं विभागीय मापदण्ड

किसान को कम से कम 400 घन मीटर या इससे अधिक आकार के फार्म पॉन्ड पर निर्माण कार्य करने पर अनुदान देय होगा, अनुदान की राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

फार्म पॉन्ड की लंबाई चौड़ाई खेत के आकार के अनुसार निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इसकी गहराई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पथरीले क्षेत्र जहां खुदाई संभव नहीं है वहां उपनिदेशक कृषि की अध्यक्षता में गठित कमेटी के आधार पर 2 मीटर गहराई पर भी अनुदान देय है।

किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जाएगा।

फार्म पॉन्ड का निर्माण घनी आबादी और सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर होना चाहिए, जिसमे बोर्ड पर लाल स्याही से सावधान आगे गहरा गड्ढा है इस तरह से अंकित होना चाहिए।

प्लास्टिक सीट वाले फार्म पॉन्ड पर 90 हजार रुपये तक का अनुदान देय है इसके लिए 500, 300 या 250 माइक्रोन की सीट जिसका BSI नम्बर विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार होना जरूरी है।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें।

(पिन्टू लाल मीना, सरमथुरा, धौलपुर, राजस्थान में सहायक कृषि अधिकारी हैं।) 

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