लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना 2016 में घोषणा की थी राज्य सरकार ने एकीकृत पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी। विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 500/- रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं।
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- विकलांग को उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को 40 प्रतिशत विकलांग होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रामाण पत्र
- 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आदि
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में आवेदक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सभी योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in के माध्यम से भी अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं। इन तरीकों से आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
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विकलांग पेंशन योजना पंजीकरण
- चरण 1 – उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- चरण 2 – उम्मीदवारों को होमपेज के “हैंडीकैप पेंशन” लिंक पर क्लिक करना होगा
- चरण 3 – अब उम्मीदवार “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
- चरण 4 – उम्मीदवार “नया फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।
- चरण 5 – विकलंग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- चरण 6 – आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- चरण 7 – अब “Save” बटन पर क्लिक करें।