लखनऊ।लखनऊ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पुलिस जांच रिपोर्ट में ग़लत जानकारी पाए जाने के बाद तन्वी सेठ उर्फ़ सादिया अनस पर कार्रवाई की है। तन्वी पर पांच हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लखनऊ पुलिस की जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिनमें ये पता चला है कि तन्वी सेठ ने पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी दी थी। तन्वी ने पासपोर्ट आवेदन के दौरान जो पता दिया है, उस पर वह बीते एक वर्ष से अधिक के समय से निवास ही नहीं कर रही हैं। तन्वी ने पासपोर्ट आवेदन में गलत जानकारी दी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया, ” हमने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को अपनी रिपोर्ट दे दी है। तन्वी सेठ पिछले एक साल से लखनऊ में नहीं रह रही थीं। वह नोएडा में रहती हैं और वहीं कुछ काम करती हैं।”
पते के प्रमाण के रूप में अब मान्य नहीं होगा पासपोर्ट
मोहम्मद अनस और उनकी पत्नी तन्वी सेठ ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि वे गत 20 जून को पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए यहां क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गये थे। जहां पासपोर्ट सेवा अधिकारी विकास मिश्रा ने अनस से कहा कि वह हिंदू धर्म अपना लें। साथ ही उन्होंने तन्वी से सभी दस्तावेजों में अपना नाम बदलने का निर्देश दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब दोनों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो अधिकारी उन पर चिल्लाने लगा। घटना के बाद दम्पती घर लौट आए थे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी। मामला तूल पकड़ने पर आरोपी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करके उसका तबादला गोरखपुर कर दिया गया था। उसके बाद अनस और तन्वी के पासपोर्ट जारी कर दिये गये थे। अनस और तनवी ने 2007 में शादी की थी। उनकी छह साल की एक बेटी भी है और दोनों नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करते हैं। अनस के मुताबिक तन्वी और उन्होंने 19 जून को पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और लखनऊ में पासपोर्ट सेवा केंद्र में उन्हें 20 जून को बुलाया गया था।
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क्या है पासपोर्ट आवेदन के लिए नियम
नियमों के मुताबिक आवेदक पासपोर्ट बनवाने के लिए जो पता देता है उसे उस पते पर एक साल तक रहना जरूरी होता है। तन्वी ने लखनऊ इस स्थित अपने घर का पता दिया था लेकिन जांच के मुताबिक वो एक साल से इसमें नहीं रह रही थी। ऐसे में उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
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