नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सपा सरकार के चर्चित मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ रेप के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस महिला का आरोप है कि गायत्री ने तीन साल पहले उसके साथ रेप किया था। उसको चाय नशीला पदार्थ देकर उससे जबरन यौन संबंध बनाए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। जिसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के पक्ष नकार दिया। गायत्री पर मुकदमा करने का आदेश दिया है।
सपा सरकार के लिए नया सिरदर्द हो गया है। मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बलात्कार के मामले मे एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये। यूपी सरकार के जबाव से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। यूपी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेई ने इस मामले में तत्काल गायत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग से उनका नामांकन भी रद्द करने की मांग की है।