गाँव कनेक्शन नेटवर्क
नई दिल्ली। नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। राजस्व सचिव हंसमुख अढिया ने बयान जारी कर कहा है कि पीपीएफ यानि (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) पर टैक्स छूट जारी रहेगी साथ ही पीपीएफ निकालने पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
ईपीएफ़ के ब्याज पर टैक्स देय
वहीं ईपीएफ (एंम्पलॉइ प्रोविडेंट फंड) निकालने पर भी 60 फीसदी राशि पर नहीं बल्कि उसके ब्याज पर टैक्स की देनदारी होगी। ईपीएफ निकालने पर 60 फीसदी राशि के ब्याज पर 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा। अगर ईपीएफ की 60 फीसदी राशि निकालने के बाद किसी इंश्योरेंस उत्पाद में इस राशि को निवेश किया जाएगा तो इस राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
कम आय वाले कर्मचारियों को भी राहत
सरकार ने कम आय वाले कर्मचारियों का भी ख़ास ख्याल रखा है। 15,000 रुपए महीना तनख्वाह वाले कर्मचारियों पर ईपीएफ टैक्स नहीं लगेगा।